एनडी हिंदुस्तान संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वें लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करे की इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। एक अप्रैल को 18 वर्ष पूरीकर चुके युवा 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा कर आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है वह भी चुनाव आयोग की वेबसाइट, एप के माध्यम से या फिर चुनाव कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।