अपील- प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करना नागरिकों के हित में, नगर निगम का करें सहयोग
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
करनाल । नगर निगम क्षेत्र की प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने के लिए निगम की ओर से 20 टीमों का गठन किया गया है, जो निर्धारित वार्ड अनुसार घर-घर जाकर सभी सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित करने का काम करेंगी। इसे लेकर बुधवार को उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने नगर निगम के सभागार में सम्पत्ति कर शाखा के अधिकारियों तथा गठित टीमों के साथ एक मीटिंग की।
मीटिंग में उप निगमायुक्त ने प्रत्येक टीम को रोजाना कम से कम 50 सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्रत्येक कर्मचारी प्राथमिकता पर लेकर करें। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील करते कहा है कि नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करवाने के लिए निगम कर्मचारियों का सहयोग करें।
उन्होंने बताया कि अब तक 27 हजार 989 प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्पत्ति धारकों की सम्पत्ति का स्व-प्रमाणित होना आवश्यक है और यह उन्हीं के हित में भी है। प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित होने के बाद केवल सम्पत्ति मालिक ही उस डाटा को देख सकता है, कोई अन्य नहीं। क्योंकि ऐसा करने से प्रॉपर्टी आई.डी. लॉक हो जाती है। इस कारण कोई अन्य व्यक्ति न तो उस डाटा को देख पाएगा और न ही उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का कार्य नागरिकों की भागीदारी से ही पूर्ण होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करवाने के लिए नगर निगम का सहयोग करें।
प्रॉपर्टी आई.डी. को कैसे करें स्व-प्रमाणित- उप निगमायुक्त ने बताया कि अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को नागरिक स्वयं भी स्व-प्रमाणित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले एन.डी.सी. पोर्टल property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) साईट पर जाना होगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने साईट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर उस पर अपना ब्यौरा दर्ज करें। इसके पश्चात अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से लॉगिन करें तथा सर्च फील्ड में जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को सर्च करें। फिर प्रॉपर्टी का ब्यौरा पर क्लिक कर उसे चेक करें। प्रत्येक ब्यौरा के आगे येस व नो, दोनो विकल्प मिलेंगे। उसे ध्यान से पढ़ने के बाद, सारा डाटा ठीक दिखाई दे, तो उसे येस कर दें। सारी जानकारी को येस करने के बाद अंत में परिवार पहचान पत्र या आधार नम्बर डालकर सब्मिट करें, उसके पश्चात प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर प्रॉपर्टी आई.डी. डाटा में कोई त्रुटि हो, तो रजिस्ट्री व आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों सहित नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) में आकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।