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राज्य चुनाव आयोग हरियाणा के आयुक्त धनपत सिंह ने जारी की अधिसूचना
एनडी हिंदुस्तान संवाददाता
चंडीगढ़।हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 कीउपधारा (4) के तहत प्रावधानों के अनुरूप काजल को जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा के रूप में उसके पूर्वाधिकारी की शेषअवधि के लिए अधिसूचित किया है।राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार 14 जून2024 को हुए चुनाव में काजल को सर्वसम्मति से जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा चुना गया था।