न्यूज़ डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना सख्ती से करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार करने के लिए होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे, जिनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ-साथ चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर भी अंकित होना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर प्रिंटिंग प्रेस व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आमजन व सभी राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल या प्रत्याशी सोशल साइट पर अफवाह या झूठी खबर प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से किसी भी संदिग्ध सूचना को आगे शेयर करने से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से पुष्टि करने की अपील भी की है।