उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा बल्क एसएमएस का खर्च
आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी रहेगी टीम की कड़ी नजर
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिगत प्रचार प्रसार के लिए छपने वाली सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव के दौरान प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में उल्लेख किया गया है। प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उपायुक्त सुशील सारवान मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में स्पष्ट तौर पर चुनाव के दौरान प्रिंटिंग प्रेस संचालकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी गई है। नियमों के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव के संबंधित प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता है। इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है, जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही दो गवाहों के भी हस्ताक्षर भी पत्र पर होना जरूरी है। सामग्री प्रिंट होने के बाद प्रेस के मालिक को शपथ पत्र की प्रति और छापी गई प्रचार सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजनी होंगी। चुनावी प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी जिला प्रशासन व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के नियमों के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पर छपवाने व छापने वाले का नाम आदि जानकारी भी प्रकाशित होना जरूरी है। इस दौरान प्रिंटर जितनी भी कॉपिया प्रिंट करेगा, उतना ही ब्यौरा देना होगा। किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करें। इन नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि जिला में प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए है। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजर रहेगी। आपत्तिजनक एसएमएस की जांच के दौरान एसएमएस भेजने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगराधीश डा. रमन गुप्ता, डीआईपीआरओ डा. नरेंद्र सिंह, चुनाव तहसीलदार सरला, कानूनगो सुदेश, सहायक मीनू, सरबजीत सिंह, विनोद कुमार, राजकुमार, सुनील मराठा आदि उपस्थित थे।