निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने अधिकारियों की बैठक लेकर दी जानकारी
हर वार्ड में जाकर संपत्ति धारकों की लिस्ट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा चुके है निगम कर्मी
सात दिन के अंदर संपत्ति धारक लगा सकते है आपत्ति
एनडी हिन्दुस्तान
यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को 18 दिसंबर से संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने शुरू होंगे। संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने से संपत्ति पर उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों की लिस्ट नगर निगम द्वारा संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन व मौजिज लोगों की मौजूदगी में वहां के सार्वजनिक स्थान पर चस्पाई गई है। लिस्ट में अंकित नामों पर यदि किसी भी संपत्ति धारकों को कोई आपत्ति है तो वह सात दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसको लेकर निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने लाल डोरा व आबादी देह कमेटी के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी सहायक अभियंताओं एवं कमेटी के सदस्य सचिवों को निर्देश दिए कि जिन गांवों में सूची चस्पाई गई है। उनमें 18 दिसंबर से संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्य शुरू करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 दिसंबर को ममीदी व खेड़ी रांगडान गांव और 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा निगम आयुक्त ने सभी प्रॉपर्टी टैक्स चैकरों को निर्देश दिए कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज लोगों की सूची लाल डोरा कमेटी के सदस्य सचिव एवं सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
नगर निगम आयुष सिन्हा ने कहा कि सरकार लाल डोरा आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ताकि वह अपने संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की है। प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। यह कमेटियों अपने-अपने वार्ड में बैठक या कार्यक्रम कर लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के मालिकों व कब्जाधारियों से संबंधित दस्तावेज लेकर उन्हें मालिकाना हक व संपत्ति प्रमाण पत्र देंगे। इससे पूर्व सभी सभी वार्डाें में वहां की लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों की सूची उनके मालिकों के नाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पाई गई है। इसके अलावा नगर निगम की साइट, कार्यालयों व पूर्व पार्षदों के कार्यालयों पर भी सूची का प्रकाशन किया गया है। सूची में अंकित संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए पहले 15 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करने का समय था। लेकिन अब यह समय घटाकर सात दिन कर दिया गया है। प्राप्त आपत्तियों की अपील पर सुनवाई प्रत्येक वार्ड के पार्षद अर्थात कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटान करेंगी और अंतिम सूची तैयार करेंगी। अंतिम सूची में आए प्रॉपर्टी मालिकों को उनका मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बैठक में एटीपी आशीष, एमई दीपक सुखीजा, एमई कुलदीप यादव, एमई मुनेश्वर भारद्वाज, जेडटीओ प्रदीप कुमार, जितेंद्र मल्होत्रा, बीआई रामपाल मान, नरेश दहिया आदि मौजूद रहें।
संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज जरूरी –
आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र व मालिकाना हक लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।