Friday, January 24, 2025
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जिले में चल रहे सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई तय- डीसी कैप्टन मनोज कुमार

by Newz Dex
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कोचिंग सेंटरों के संचालन के नियमों की अवहेलना दंडनीय है -डीसी

एनडी हिन्दुस्तान

यमुनानगर । डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, इसके लिए हरियाणा सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देशों की गाइडलाइन जारी की है। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि सभी कोचिंग सेंटरों को सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा, कोचिंग सेंटर भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते, कोचिंग सेंटर अभिभावकों व विद्यार्थियों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकते, कोचिंग सेंटर की हर शाखा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कोचिंग सेंटर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी हो सकता है।
उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले में स्थित सभी कोचिंग सेंटर का डाटा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के ओवर ऑल इंचार्ज अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर होंगे और आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग सेंटरों के संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है, कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है नियम का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। हर ब्रांच के अलग से रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, फायर सेफ्टी, प्राथमिक चिकित्सा, छात्रों की संख्या और बच्चों की बैठने की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से की जानी अनिवार्य हैं। उन्होने कहा कि जिन कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे 27 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसमें उक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी उन्हीं का रजिस्ट्रेशन केवल 3 वर्ष के लिए वैध होगा। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कोचिंग सेंटर अपनी जानकारी प्रोफार्मा में भरकर जल्द से जल्द आवेदन करें। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों में तय नियमों के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाएं होना जरूरी है जिसमें कोचिंग सेंटर बेसमेंट में न हो।
इस मौके पर नगराधीश पीयुष गुप्ता, डीएसपी कंवलजीत, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी सुमन भाटिया, जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र चौधरी, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार, डिप्टी डीईओ शिव कुमार धीमान उपस्थित रहे। 

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