एनडी हिन्दुस्तान
यमुनानगर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि लंबे समय तक जीएसटी मामलों में उलझे कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी 2025 योजना शुरू की है। इसके तहत व्यापारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि बकाया टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी तथा आवेदन करने की अवधि 30 जून 2025 तक रहेगी, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह योजना न केवल व्यापारियों को आर्थिक दबाव से बाहर निकालेगी बल्कि उन्हें व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने का अवसर भी देगी।
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन-73 के तहत जीएसटी मामलों में अब केवल मूल कर राशि जमा करनी होगी। पात्र करदाताओं को ब्याज व जुर्माना राशि से राहत मिलेगी। यह योजना उन करदाताओं पर लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए बकाया कर की देनदारी है। उन्होंने बताया कि कारोबारी जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री) कर जगाधरी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।