*निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण पर बड़ा फैसला, पुनः जांच के आदेश*
एनडी हिन्दुस्तान
चंडीगढ़ । हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गलत तरीके से निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण रद्द करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। यह निर्णय हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़ी बैठक के दौरान लिया गया। श्री अनिल विज आज चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अनिल विज को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिसमें उन्होंने श्रम मंत्री को बताया कि गलत तरीके से उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। मामले की समीक्षा में सामने आया कि 50,000 निर्माण श्रमिकों के नाम बिना ठोस कारण के पंजीकृत सूची में ब्लॉक किए गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक दिन में एक-एक कर्मचारी के द्वारा 2000 निर्माण श्रमिकों का सत्यापन संभव नहीं, इसलिए संलिप्त कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, यह आदेश दिया कि गलत तरीके से ब्लॉक किए गए नामों की पुनः जांच हो। जब तक यह प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक किसी भी निर्माण श्रमिक को पंजीकृत सूची से बाहर न किया जाए। उचित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।
इस बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्रमायुक्त श्री मनी राम शर्मा और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।