Friday, November 22, 2024
Home Kurukshetra News राजस्थानः सांभर सॉल्ट भारत सरकार का उपक्रम अवैध-कब्जों एवं जल दोहन करने वालों पर एफआईआर का अधिकार

राजस्थानः सांभर सॉल्ट भारत सरकार का उपक्रम अवैध-कब्जों एवं जल दोहन करने वालों पर एफआईआर का अधिकार

by Newz Dex
0 comment


जीतेंद्र जीतू/न्यूज डेक्स राजस्थान

जयपुर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि सांभर सॉल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है तथा उनके अधीन भूमि पर अवैध कब्जे अथवा पानी का दोहन करने वाले लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार भी सांभर सॉल्ट लिमिटेड को ही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सांभर सॉल्ट लिमिटेड के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर व नागौर के जिला कलेक्टरों के द्वारा भी अवैध कब्जे व पानी चोरी की शिकायत के खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में नागौर व जयपुर में कुल 23.85 हैक्टेयर से अतिक्रमण को हटाया गया तथा 295 अवैध बोरवैल नष्ट किये गये एवं 32 सबमर्सिबल पम्प के साथ-साथ 22 हजार 800 मीटर विद्युत केबल भी जब्त की गई।

उन्होंने कहा कि बार-बार अतिक्रमण होना तथा अवैध बोरवैल तथा विद्युत कनेक्शन होना वास्तव में गंभीर समस्या है। इस मामले में समय-समय पर नागौर व जयपुर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिये जाते रहे हैं और उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही भी की गई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के इससे जुड़े अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर एक नोडल अधिकारी बनाकर इस समस्या के स्थाई समाधान करने के निर्देश दिये।

इससे पहले विधायक निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री मीना ने बताया कि उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे/पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 एवं 2020 में मै0 सांभर साल्ट्स लि. के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने और चोरी कर पानी का दोहन किए जाने के संबंध में समय-समय पर मै0 सांभर साल्ट्स लि., विद्युत विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से कार्यवाही की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(7)उद्योगध्ग्रुप-2/2010 दिनांक 10 मार्च 2010 द्वारा मै0 सांभर साल्ट्स लि. के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा किये गए अवैध कब्जे और चोरी कर पानी के दोहन के लिए खोदे गए ट्यूबवैल,बोरवेल एवं अवैध पाइप लाईनों के संबंध में जांच करवाए जाने के निर्णय के क्रम में विनोद कपूर,सेवानिवृत्त आई.ए.एस.को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। विनोद कपूर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुपालना हेतु प्रस्तुत सुझावों के आधार पर समितियों का गठन किया गया।

मीना ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन दिनांक 14 दिसम्बर .2010 से किया गया है  एवं संशोधित समिति का गठन दिनांक 27 नवम्बर 2020 को किया गया है। जिला कलेक्टर (संबंधित), की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड अधिकारी (संबंधित),की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन दिनांक 15 जून 2011 से किया गया है। 
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सांभर झील क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया गया है।

सांभर झील में हुए अतिक्रमण हटाने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन हटाने की कार्यवाही  समय-समय पर की जा रही है। नमक उत्पादन पर किसी भी प्रकार का राजस्व/टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। इस कारण से वर्ष 2019 एवं 2020 में नमक के अवैध उत्पादन से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है। उद्योग मंत्री ने बताया कि मै. सांभर साल्ट्स लि. द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में 5.50 लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। मै. सांभर साल्ट्स लि. निंरतर घाटे में चल रहा है। इससे राज्य सरकार को कोई लाभांश भी प्राप्त नहीं हुआ है।

You may also like

Leave a Comment

NewZdex is an online platform to read new , National and international news will be avavible at news portal

Edtior's Picks

Latest Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00