Sunday, November 24, 2024
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प्रवासी भारतीयों के केसों के निपटारे के लिए वैबसाईट लांच, दुनिया के हर कोने से जरूरी दस्तावेजों समेत दर्ज होगी शिकायत

by Newz Dex
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पंजाब के प्रवासी भारतीयों, खेल और युवा सेवाओं के मंत्री राणा गुरमीत सिंह  सोढी ने लांच की वेबसाइट

समयबद्ध तरीके से होगा निपटारा-राणा सोढी

शिकायतकर्ता को भविष्य में आगे की जानकारी या कार्यवाही के लिए दिया जायेगा विलक्षण नंबर

न्यूज डेक्स पंजाब

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे पंजाबियों को बड़ी राहत देते हुये उनके पारिवारिक, संपत्ति से सम्बन्धित और अन्य केसों के निपटारे के लिए वैबसाईट की शुरुआत की है। पंजाब स्टेट प्रवासी भारतीय आयोग की इस वैबसाईट www.nricommissionpunjab.com को आज पंजाब के प्रवासी भारतीयों, खेल और युवा सेवाओं के मंत्री राणा गुरमीत सिंह  सोढी ने मिनी सचिवालय स्थित आयोग के कार्यालय में संक्षिप्त समागम के दौरान लांच किया।

राणा सोढी ने बताया कि विदेशों में रहते पंजाबियों की इमीग्रेशन, राष्ट्रीयता, विवाह, माता-पिता के दरम्यान बच्चों सम्बन्धी झगड़े, पति-पत्नी की देख-रेख, विवाह सम्बन्धी संपत्ति का विभाजन, देश से बाहर बच्चा गोद लेना, वारिस, गैर-कानूनी प्रवास, नौकरी सम्बन्धी बुरे हालात, भारतीय जायदाद की किरायेदारी, सरोगेसी प्रबंध और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए पंजाब राज्य एन.आर.आई आयोग का गठन साल 2011 में किया गया था परन्तु प्रवासी भारतीयों के केसों के हल के लिए जरुरी दस्तावेजों और सूचना के अदान-प्रदान की कमी चुभ रही थी जिसको पूरा करने के लिए यह वैबसाईट लांच की गई है।

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री ने बताया कि इस वैबसाईट www.nricommissionpunjab.com के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे प्रवासी भारतीय कुछ जरूरी दस्तावेजों समेत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को वैबसाईट पर अपनी मुश्किल से सम्बन्धित चैकलिस्ट के अनुसार अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। शिकायत दर्ज होने के उपरांत शिकायतकर्ता को भविष्य में अगली जानकारी या कार्यवाही के लिए विलक्षण नंबर दिया जायेगा।

इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुये आयोग के चेयरमैन जस्टिस (सेवा मुक्त) शेखर कुमार धवन ने बताया कि शिकायतकर्ता पंजाब राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या शिकायत की घटना पंजाब से सम्बन्धित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायत हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी में दर्ज करवाई जा सकती है।

जस्टिस धवन ने बताया कि वैबसाईट पर शिकायतकर्ता को अलग-अलग किस्मों के केसों के लिए शिकायत दर्ज करने और उनके साथ दाखिल किये जाने वाले जरुरी दस्तावेजों का मुकम्मल विवरण दिया गया है। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत अपलोड करने और दस्तावेज दाखिल करने के लिए कदम-दर-कदम निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय किसी मामले सम्बन्धी आए फैसले की कॉपी भी वैबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अख़बार, टी.वी. चैनल, रेडियो आदि से प्राप्त खबर के जरिये जाहिर की गई प्रवासी भारतीयों की मुश्किलों का भी आयोग निरंतर नोटिस लेता रहा है।

इसी दौरान राणा सोढी ने आयोग के सदस्यों के लिए तैयार दो कमरे भी आयोग के सुपुर्द किये। इस मौके पर एन.आर.आई. विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, ए.डी.जी.पी. (एन.आर.आईज़) ए.एस. राय, आयोग के मैंबर एम.पी. सिंह (आई.ए.एस. सेवा मुक्त), एच.एस. ढिल्लों (आई.पी.एस. सेवा मुक्त), गुरजीत सिंह लहल और सविन्दर सिंह सिद्धू आदि उपस्थित थे।

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