चार गांवों के 750 किसानों के गांव के नाम ठीक करने के दिए आदेश
2185 किसानों के क्लेम कम्पनियों ने किए पारित
बिना बीमा वाले 5177 फार्मों को कम्पनियों ने किया रद्द
एडीसी ने 10वीं डीएलएमसी के सदस्यों को दिए आदेश
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के किसानों को नियमानुसार निर्धारित समय में बीमा कम्पनियों को मुआवजे की राशि देनी होगी। इस जिले में किसानों को मुआवजे से सम्बन्धित किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसलिए बीमा कम्पनियों के अधिकारी आगामी एक सप्ताह के अंदर किसानों के सभी लम्बित मुआवजा केसों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्धारित समयावधि में अगर कम्पनी के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर कृषि विभाग के उपनिदेशक को कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए है।
वे बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में कृषि विभाग की 10वीं डीएलएमसी की बैठक को सम्बोधित कर रही थी। इससे पहले कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. प्रदीप मिल ने 10वीं डीएलएमसी के एजेंडे रबी सीजन 2019-20 के फसलों के क्लेम की सेटलमेंट नहीं करने बारे, 64 नॉन ऋणी किसानों के रबी सीजन 2019-20 के क्लेम लम्बित बारे, 4 गांवों के किसानों के केस पोर्टल से गांव के नाम का मिलान न होने, 12 गांवों के रबी सीजन 2019-20 के 750 किसानों के क्लेम लम्बित बारे, सीएम विंडो तथा रबी सीजन 2020-21 में योजना को लागू करने के एजेंडों को सदस्यों के समक्ष रखा।
एडीसी ने कहा कि कृषि विभाग से मिली फीडबैक के अनुसार बीमा कम्पनियों के पास 8 हजार किसानों के क्लेम भिजवाए गए थे, इसमें से जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं था, उन किसानों के 5177 फार्मों को बीमा कम्पनी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कम्पनी, आईसीआईसीआई लाम्बार्ड बीमा कम्पनी, क्रिस्टल इंश्यारेंस कम्पनी ने नियमानुसार रद्द करने की बात रखी है तथा 2185 किसानों के क्लेम पारित किए तथा 600 किसानों के केस अभी भी लम्बित है। एडीसी ने इंश्योरेंस कम्पनियों को आगामी एक सप्ताह के अंदर लम्बित केसों के क्लेम पारित करने के सख्त आदेश दिए है। इतना ही नहीं नगद राशि देकर इंश्योरें