न्यूज डेक्स इंडिया
दिल्ली। मीडिया के कुछ वर्गों में इस प्रकार की अपुष्ट रिपोर्टें आई हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबद्ध कुछ अधिकारी अनधिकृत संचार साधनों जैसे फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिये करदाताओं को नकदी में अधिकतम कर देयता को पूरा करने के लिए कह रहे है ताकि इस वित्त वर्ष के जीएसटी राजस्व संग्रह के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सकें।
यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो भारत सरकार और न ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने क्षेत्रों में इस तरह के कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। अतः करदाता मार्च में देय अपने जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट बहीखाता में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि कानूनी रूप उन्हें अनुमति दी गई है।