न्यूज डेक्स इंडिया
दिल्ली। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजेंद्र बडमिकर और काज़ी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। यह अवधि उनके कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी। इस संबंध में एक अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा 22 मार्च 2021 को जारी की गई।
राजेंद्र बडमिकर, बीएससी, एलएलबी (स्पेशल), ने 18 अक्टूबर 1993 को न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में कार्यभार संभाला था और उन्होंने 26 साल से अधिक समय तक सिविल जज, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (न्यायिक) का पद भी संभाला। वर्तमान में वह कर्नाटक उच्च न्यायलय, बैंगलुरु में रजिस्ट्रार जनरल का पद संभाल रहे हैं।
काज़ी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन, बीएससी, एलएलएम ने 18 अक्टूबर 1993 को न्यायिक सेवा में मुंसिफ के तौर पर कार्य शुरू किया और वह पिछले 26 साल से ज्यादा समय तक सिविल जज तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (प्रशासनिक) का पद भी संभाल चुकी हैं। वर्तमान में वह कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलुरु में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) का पद संभाल रही हैं।