पोक्सो अधिनियम के तहत एक को सुनाई 06 साल की कैद व जुर्माना की सजा
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। दवाई लेने गई 11 साल की लड़की से अश्लील हरकत करने वाले डाक्टर को जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी करार दिया है। नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोप में नरेश कुमार पुत्र बल्ला राम वासी पिहोवा को 6 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी उप जिला न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी ।
उन्होंने बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2019 को थाना पिहोवा के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना पिहोवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी भांजी उम्र करीब साढे़ 11 साल उसके पास रहती थी। दिनांक 13 फरवरी 2019 को वह डाक्टर के पास दवाई लेने के लिए गई थी। डाक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की और घर आने पर उसकी भांजी ने सारी बात बताई। इस शिकायत पर थाना पिहोवा में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक मुकेश देवी को सौंपी गई थी।
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण करवा कर ब्यान मैजिस्ट्रेट के सामने अंकित करवा कर चाईल्ड वैल्फेयर कमेटी से भी काऊंसिलिंग करवाई । दिनांक 15 फरवरी 2019 को आरोप नरेश कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेजा गया था। इस मामले में जांच उपरांत दिनांक 07 मार्च 2019 को आरोपी के विरुद्ध चालान तैयार करके न्यायालय में दिया गया। इसकी नियमित सुनवाई अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है और जुर्माना न देने की सुरत में 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।