न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि होली के दिन 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने, भीड एकत्रित होने, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर लोगों के एकत्रित होने पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि राष्ट्रीय पर्व होली के दिन लोग अपने-अपने ही घरों में ही रहे और कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रहें।
उपायुक्त ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार कोविड-19 की गाईडलाईंस के अनसुार एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च 2021 को होली पर्व के दिन धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ को आदेश दिए गए है कि कोविड-19 के तहत होली पर्व पर जारी की गई गाईडलाईंस की सख्ती से पालना करवाई जाए और होली पर्व के दिन भीड एकत्रित होने पर रोक लगाई जाए। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।